नई दिल्ली, 25 अक्टूबर
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
इसके पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। कोड़ा ने याचिका में कहा था कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं किया जाता है तो वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था। मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि मधु कोड़ा को निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। वह इस सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नतीजतन, अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।