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डीसीडब्ल्यू ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता का केस दिल्ली ट्रांसफर करवाने की मांग उठाई,

Written by Taasir Newspaper

TAASIR HINDI NEWS NETWORK-NIRAJ KUMAR

10 अगस्त 2022,

नई दिल्ली

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के संबंधित मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। आयोग के अनुसार बलात्कार के एक आरोपित ने अब पीड़िता के ही खिलाफ राज्य के कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकलवा दिया है। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को कहा, “उन्नाव पीड़िता एक कटु दौर से गुजरी है। न्याय की लड़ाई में उसने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने भी माना है कि लड़की की जान को खतरा है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरोपित व्यक्ति के पिता द्वारा दायर आवेदनों पर पीड़िता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके खिलाफ पीड़िता वर्तमान में दिल्ली की अदालत में गवाही दे रही है, यह इस मामले के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमने मामले में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर से कानूनी मदद मांगी है। पीड़िता दिल्ली में मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह उन्नाव नहीं जाना चाहती है। उल्लेखनीय है कि उन्नाव की नाबालिग सामूहिक बलात्कार पीड़िता, जिसने तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। अगस्त 2019 में उसकी दुर्घटना के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि न्याय और निष्पक्षता के हित में इस मामले में संबंधित चार एफआईआर की जांच को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीबीआई और संबंधित मुकदमों को नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद दिल्ली की सेशन कोर्ट ने आरोपित कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार का दोषी करार दिया था। कुलदीप सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस को भी दोषी पाया गया था। पीड़िता और उसके परिवार के जीवन के लिए संभावित, वास्तविक और गंभीर खतरे का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सीआरपीएफ द्वारा पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। दिसंबर 2018 में, उन्नाव में शिकायतकर्ता हरिपाल सिंह के कहने पर पीड़िता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में पीड़िता, उसकी मां और चाचा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हरिपाल सिंह शुभम सिंह का पिता है, जिस पर 11 जून 2017 को पीड़िता के अपहरण और बलात्कार का आरोप है, और वर्तमान में दिल्ली में पीड़िता के सामूहिक बलात्कार के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता हरिपाल सिंह द्वारा आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के “फर्जी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट” के आधार पर उसके बेटे, उसकी पत्नी और कुलदीप सेंगर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।

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