मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य

TAASIR HINDI NEWS NETWORK ABHISHEK SINGH

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य
रांची, 20 अगस्त 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके तहत आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, साथ ही कहा गया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में सभी जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से कहा गया है कि रोजगार सृजन योजना के लिए योग्य कैंडिडेट केवल ऑनलाइन ही आवेदन करें। इसके लिए वेबसाइट www.cmegp.jharkhand.gov.in की मदद लेनी होगी। किसी प्रकार की जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित बीडीओ, संबंधित प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अब तक पांच हजार से अधिक युवाओं के बीच 77 करोड़ रुपये से अधिक राशि ऋण के तौर पर बांटी जा चुकी है। विशेषकर आरक्षित तबके के युवाओं को इसके जरिये आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस है।