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अबूधाबी मॉड्यूल: अदनान हसन को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आईएसआईएस अबू धाबी मॉड्यूल से जुड़े मामले में आरोपित अदनान हसन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियों के तहत दोषी ठहराया है।
यह मामला तीन भारतीय नागरिकों शेख अज़हर अल इस्लाम सत्तार शेख, मोहम्मद फरहान मोहम्मद रफीक शेख और अदनान हसन से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। ये व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के सदस्य हैं। उनकी साजिश का उद्देश्य आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए संवेदनशील युवाओं की पहचान करना, प्रेरित करना, कट्टरपंथी बनाना, भर्ती करना और प्रशिक्षण देना था।
एनआईए को जांच से पता चला है कि आरोपित अदनान हसन ने व्यक्तियों को आईएसआईएस में शामिल होने के बारे में प्रेरित करने के लिए पोस्ट, समाचार लेख, टिप्पणियां, वीडियो, चित्र और इस्लामी विद्वानों की टिप्पणियों सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों और तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोपित अब्दुल्ला बसिथ और अन्य सहयोगियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की।
आरोपित अदनान हसन को आईएसआईएस से जुड़ने और भारत में इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप में 29 जनवरी, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, सबूतों के आधार पर, एनआईए विशेष अदालत, नई दिल्ली के समक्ष यूए (पी) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ 25 जुलाई, 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था।