दिल्ली आबकारी घोटाले में अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

TAASIR HINDI NEWS NETWORK ABHISHEK SINGH

नई दिल्ली, 17 नवंबर 

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपित अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 07 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अमित अरोड़ा ने अपनी बेटी की खराब तबीयत की वजह से अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि अरोड़ा की बेटी की तबीयत खराब है और उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे उसके माता-पिता की देखभाल की जरूरत है। अमित अरोड़ा की बेटी का स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट (एसएटी) की परीक्षा 2 दिसंबर को है और वो अपनी बीमारी की वजह से उसकी तैयारी नहीं कर पा रही है। पाहवा ने कहा था कि अमित अरोड़ा की खुद की तबीयत खराब है। अमित अरोड़ा 30 नवंबर 2022 से हिरासत में है। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।
अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक अमित अरोड़ा की बेटी को परिवार की देखभाल की जरूरत है। उसकी देखभाल करने के लिए परिवार में दूसरे सदस्य मौजूद हैं। ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था। उसने ढाई करोड रुपये रिश्वत के इकट्ठा किए थे। वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियमों के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है।