दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपित 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

TAASIR HINDI NEWS NETWORK ABHSIHEK SINGH

नई दिल्ली, 17 नवंबर

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने तीनों आरोपितों की पांच दिनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी।
कोर्ट ने जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 16 नवंबर को इन तीनों की ईडी हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी। तीनों को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों आप विधायक अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।