महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 19 दिसंबर

दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि संसद से निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट कोई आदेश देता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सीधा असर होगा। इसलिए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई तय की है। उसके बाद हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय कर दी। महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने वाले केंद्रीय संपदा निदेशालय के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। महुआ मोइत्रा ने मांग की है कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने तक सरकारी बंगले में रहने दिया जाए।

दरअसल, 8 दिसंबर को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।