आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।  न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने जमानत याचिका को संजय सिंह की एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। संजय सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की और याचिका को लंबित मामले के साथ टैग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने सिंघवी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। संजय सिंह को मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।