अब्दुल माजिद मल्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजस्व रिकॉर्ड में धोखाधड़ी को लेकर दो एफआईआर दर्ज

श्रीनगर, 24 मई 

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को गिरदावर अब्दुल माजिद मल्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजस्व रिकॉर्ड में अवैध और धोखाधड़ी वाले उत्परिवर्तन के लिए दो एफआईआर दर्ज कीं हैं जिसके तहत 16 कनाल की खरीदी गई जमीन को हिबा जुबानी के माध्यम से अधिग्रहित दिखाया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पटवारी हलका माटीपोरा पट्टन, अब्दुल माजिद शेख उर्फ मल्ला निवासी वाहीगुंड कुंजर, बारामूला, (अब गिरदावर कानूनगो सर्कल नौशेरा तहसील बोनियार) द्वारा भ्रष्ट आचरण के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति (डीए) जमा करने के आरोपों का सत्यापन किया। सत्यापन से पता चला कि लोक सेवक के पास अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित अचल व चल संपत्तियों के रूप में आय से अधिक संपत्ति है। जांच अवधि के दौरान संदिग्ध अब्दुल माजिद शेख उर्फ मल्ला द्वारा खरीदी गई कुछ संपत्तियों व भूखंडों में शामिल हैं सर्वेक्षण संख्या 04 के तहत वाहीगुंड कुंजर में स्थित 05 कनाल और 13 मरला भूमि। सर्वेक्षण के तहत वाहीगुंड कुंजर में स्थित 03 मरला भूमि। क्रमांक 216/73. सर्वेक्षण संख्या 215/73 के तहत वाहीगुंड, कुंजर में स्थित 10.05 मरला भूमि। सर्वेक्षण संख्या 91 के अंतर्गत वाहिगुंड, कुंजर में स्थित 13 मरला भूमि। संदिग्ध की पत्नी के नाम पर वाहीगुंड, कुंजर में 01 कनाल भूमि। वाहीगुंड, कुन्ज़र में स्थित 04 कनाल और 04 मरला भूमि। संदिग्ध के बेटे इशफाक माजिद के नाम पर वाहीगुंड, कुन्ज़र में स्थित 01 कनाल और 10 मरला भूमि। संदिग्ध की पत्नी के नाम पर पट्टन, बारामूला में स्थित एक मंजिला संरचना और दो दुकानों वाली 13 मरला भूमि। पट्टन में स्थित 03 मरला भूमि।

किए गए सत्यापन से पता चला कि उन्होंने पैतृक भूमि पर वाहीगुंड, कुंजर में 600 वर्ग फुट के एक दो मंजिला घर का भी निर्माण किया है और उनके विभिन्न बैंक खातों में भारी संदिग्ध लेन देन भी हैं, इसके अलावा अन्य संपत्तियों पर भी उनका कब्जा है।

इस प्रकार जमा की गई संपत्ति का मूल्य और साथ ही संदिग्ध लोक सेवक द्वारा किया गया व्यय उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक पाया गया, जिसके लिए वह संतोषजनक ढंग से हिसाब देने में विफल रहा। 2006 में तत्कालीन पटवारी अब्दुल माजिद शेख उर्फ मल्ला (अब गिरदावर कानूनगो सर्कल नौशेरा तहसील बोनियार के रूप में तैनात) के खिलाफ पीएस एसीबी बारामूला में मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी। मामला दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपी के आवास पर भी तलाशी ली गई, जिसके दौरान 3.80 लाख की कुछ नकदी के अलावा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

इस डीए सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि संदिग्ध ने समय-समय पर वाहीगुंड कुंजर में विभिन्न सर्वेक्षण संख्या के तहत आने वाले कई व्यक्तियों से 16 कनाल से अधिक की मालिकाना भूमि के रूप में अचल संपत्ति खरीदी है और इन संपत्तियों को लागू स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क आदि से बचने के लिए दो मौखिक उपहार विलेखों का तरीका अपनाकर धोखाधड़ी से परिवर्तित कर दिया गया है। इसी तरहं परिवार के अन्य सदस्यों की भूमि भी मौखिक उपहार के रूप में परिवर्तित कर धोखाधड़ी की गई।