शराब घोटाले में केजरीवाल को मिली जमानत, सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

TAASIR :–NEERAJ -13  SEPT

दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया दोनों ने केजरीवाल को जमानत दी. बेल पर दोनों जजों ने सहमति जताई लेकिन CBI की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग-अलग है. जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है. ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में उन्हें ये जमानत दी है. केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया है. ED के केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है जबकि यह मामला CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा था. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. वहीं, अब सीबीआई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत दे दी है. ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.