रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है

रांची, 28 सितंबर 

रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. अपर न्यायमुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने शंकर साव की हत्या के जुर्म में जेल में बंद उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव को बरी किया है. शंकर साव की हत्या वर्ष 2022 में की गयी थी. हत्या के बाद शंकर की पत्नी ने उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. रांची के रातू थाना में तीनों के खिलाफ कांड संख्या 02/2022 दर्ज की गयी थी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ. अभियोजक पक्ष की ओर से कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किये गये. लेकिन गवाह यह साबित नहीं कर पाये कि शंकर की हत्या उमेश साव, कविता देवी और संध्या साव ने की है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की.