नई दिल्ली, 15 अक्टूबर
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
सीबीआई ने 20 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, जबकि बाकी आरोपितों के खिलाफ अनुमति मिलने में 15 दिन और लगेंगे। सीबीआई ने 5 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति अभी नहीं मिली है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि दो मामलों में आरोपितों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव और आरके महाजन समेत 32 आरोपितों के खिलाफ अभी अनुमति नहीं मिली है। सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा था कि दो हफ्ते के अंदर अनुमति मिल जाएगी।
सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इनमें से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी हैं। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।