म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधानों का म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 में विलय संबंधी विधेयक पारित

TAASIR :- S M HASSAN 27 Feb

भोपाल :  27 फरवरी, 2026

मध्यप्रदेश में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मंदसौर में था। वर्तमान में स्लेट पेंसिल के उपयोग में कमी होने से स्लेट पेंसिल उद्योगों तथा उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। इन कारणों से मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल की उपादेयता एवं प्रासंगिकता में कमी आ गई थी। जिससे इस मंडल का संचालन प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से कठिन होता जा रहा था। उक्त कारणों से विभाग के स्तर पर विस्तृत समीक्षा एवं विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982, जिसके तहत म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल गठित था, को निरसित करते हुए म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के हितलाभ तथा मंडल की परिसंपतियां एवं देयता के साथ ही मंडल में कार्यरत कर्मचारियों के भावी हितों को संरक्षित करते हुए मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 में आवश्यक संशोधन कर मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के समस्त प्रमुख प्रावधान समाहित कर दिये जाये।

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में किया गया था। वर्तमान में यह मंडल सुगठित होकर सुसंचालित एवं पर्याप्त गतिशील है। यह मंडल प्रदेश में स्थापित समस्त उद्योगों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के हितों का संरक्षण करता है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिको एवं उनके परिवारजनो को लाभान्वित करता है। इसलिये मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल के समस्त क्रियाकलाप भविष्य में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में म.प्र. श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2026 म.प्र. विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

म.प्र. विधानसभा ने आज मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम. 1982 के प्रमुख प्रावधानों को शामिल कर प्रारुपित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2026 को आज पारित कर दिया है। म.प्र. विधानसभा ने आज मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 को निरसित किये जाने के निर्णय पर भी मुहर लगा दी है। उपरोक्त संशोधित विधेयक में स्लेट पेन्सिल कर्मकारों एवं उनके परिवारजनों को मिलने वाले पूर्व लाभों का ध्यान रखा गया है एवं इस संबंध में विधेयक में यथोचित प्रावधान किये गये है। इससे अब स्लेट पेन्सिल कर्मकारों को म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के समस्त लाभमिलेंगे एवं मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत मिलने वाले लाभ भी उन्हें पूर्ववत मिलते रहेंगे।

इस संशोधन में स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के हितों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया है. और उनको मिलने वाले हितलाभों को और व्यापक कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित निरसन एवं संशोधन से प्रदेश में अप्रसांगिक हो गए अधिनियमों को समाप्त करने तथा व्यवस्था को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बदला जाकर सशक्त एवं सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा।

उपरोक्त विधेयक पर आगामी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से उसके प्रावधान लागू होंगे।

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