नई दिल्ली, 13 फ़रवरी
पटियाला हाउस कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने शुक्रवार काे लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपित डॉ. शाहीन सईद समेत छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 45 दिनों का और समय दे दिया है। एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
कोर्ट ने डॉ. शाहीन सईद के अलावा मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद, यासिर अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।
एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर, 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया।
लालकिला के पास 10 नवंबर, 2025 को आई-10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे।

