TAASIR :– S M HASSAN 5 Feb
नई दिल्ली, 5 फरवरी 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है।
- प्राधिकरण के साथ हुई विभिन्न वार्ताओं के दौरान, हितधारकों ने निम्नांकित आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला था:
- इंटरकनेक्शन विनियमों 2017 (यथा संशोधित) में ऑडिट से संबंधित प्रावधानों और ऑडिट मैनुअल में सुधार,
- डीपीओ के बार-बार होने वाले ऑडिट को कम करना, जिसकी वजह से संसाधनों की बर्बादी, परिचालनात्मक व्यवधान और ऑडिट प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास में कमी आती है,
- ऑडिट फ्रेमवर्क में बुनियादी ढांचे के इंफ्रास्टक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना, और
- ऑडिटरों की जवाबदेही बढ़ाना और उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुभव के आधार पर ऑडिटरों को वर्गीकृत किया जाना।
- ऑडिट प्रक्रिया की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अगस्त 2025 में, भादूविप्रा द्वारा ऑडिटरों को एम्पैनलमेंट करने के लिए जारी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज में, तकनीकी दक्षता आवश्यकताएँ, ऑडिटरों के अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण और कड़ी जवाबदेही प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, ऑडिट फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए 9 अगस्त 2024 को ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से 64 टिप्पणियां और 03 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था। 5 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी।
- इसके बाद, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 22 सितंबर 2025 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया। हितधारकों से 37 टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था।
- उपर्युक्त परामर्शों के आधार पर, प्राधिकरण ने इन संशोधन विनियमों को अंतिम रूप दिया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में ये शामिल हैं:
- ऑडिट्स के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा; जिसमें प्रत्येक वर्ष वितरकों को ऑडिट करवाना है और ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रसारकों को प्रस्तुत करनी है।
- ऑडिट कैलेंडर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाना है।
- ऑडिट प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रसारक ऑडिट के दौरान अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं।
- यदि प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट में अपर्याप्तता/विसंगतियां मिलती हैं, तो वे डीपीओ के माध्यम से ऑडिटर से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ऑडिटरों को इसे समयबद्ध तरीके से स्पष्ट करना होगा।
- यदि प्रसारक प्राप्त स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपनी लागत पर ऑडिट करवा सकता है।
- यदि प्रसारक को वितरक से 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो वह ऐसे वितरक का ऑडिट करा सकता है।
- व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, 30000 से कम ग्राहकों वाले वितरकों के लिए डीपीओ लागत पर वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया गया है हालांकि, प्रसारक ऐसे डीपीओ का ऑडिट प्रसारक के खर्च पर करवा सकते हैं।
- इंफ्रास्टक्चर साझाकरण के मामले में, एसएमएस और सीएएस/डीआरएम को प्रत्येक वितरक के लिए सभी निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अलग-अलग इंस्टेंसेज बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इकाई-वार मिलान संभव हो सके।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को सभी पे चैनलों के लिए एनकोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालनी होगी, जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर को एसटीबी/मिडलवेयर के माध्यम से नेटवर्क लोगो प्रदान करना होगा। हालांकि, दर्शकों को सबसे अच्छा देखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, अधिमानतः केवल दो लोगो दिखाई देने चाहिए।
- संशोधित ऑडिट मैनुअल जल्द ही अपडेटेड विनियामक ढांचे के अनुरूप जारी किया जाएगा।
- विनियमों में ऑडिट से संबंधित प्रावधानों में उपरोक्त संशोधनों के साथ-साथ ऑडिटरों के पैनल के मानदंड को मजबूत करने से ऑडिट प्रक्रिया में विश्वसनीयता में वृद्धि और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह हितधारक के विश्वास से समझौता किए बिना बार-बार किए जाने वाले ऑडिट को कम करेगा। यह डीपीओ के साथ-साथ प्रसारकों की लागत को भी कम करेगा और ऑडिट प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेगा।
- विनियमन का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
- किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

