नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:
- दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2026
- लेखांकन पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2026 पर रिपोर्टिंग प्रणाली
- इस संबंध में, मसौदा टीटीओ (72वां संशोधन), 2025 और मसौदा लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025 परामर्श हेतु भादूविप्रा की वेबसाइट पर दिनांक 16.10.2025 को जारी किये गये थे। इसके जवाब में, भादूविप्रा को प्रत्येक परामर्श पर हितधारकों से 8-8 टिप्पणियां प्राप्त हुईं।
- हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2026 और लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2026 पर रिपोर्टिंग प्रणाली को अंतिम रूप दिया है।
- इन संशोधनों के माध्यम से, भादूविप्रा ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 और लेखा पृथक्करण विनियम, 2016 पर रिपोर्टिंग प्रणाली के वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है।
- संशोधनों में वित्तीय निरुत्साहन को लागू करने के निम्न प्रावधान शामिल हैं: (i) श्रेणीबद्ध तरीके से विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना; (ii) कुल वित्तीय निरुत्साहन राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए वित्तीय निरुत्साहन की राशि में संशोधन; (iii) वित्तीय निरुत्साहन के विलंब/भुगतान न किए जाने पर ब्याज लगाया जाना।
- यह संशोधन भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।
- किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री विजय कुमार, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष नंबर 011-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।

