नई दिल्ली 8 अप्रैल 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ‘उपग्रह संचार नेटवर्क प्राधिकार के लिए रूपरेखा और उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन’ पर परामर्श पत्र जारी किया है।
- दिनांक 03.07.2025 को दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को सूचित किया कि “सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3 (1) (ख) के तहत एक उपग्रह संचार नेटवर्क (एससीएन) प्राधिकार शुरू करने का प्रस्ताव किया है” और भादूविप्रा से “उपग्रह संचार नेटवर्क (एससीएन) प्राधिकार के लिए नियम और शर्तें प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसमें फीडर लिंक के साथ-साथ उपयोगकर्ता (यूजर) लिंक दोनों के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्रावधान शामिल है।
- इस संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए ‘उपग्रह संचार नेटवर्क प्राधिकार के लिए रूपरेखा और उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन’ पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 6 मई 2026 तक लिखित टिप्पणियाँ और 20 मई 2026 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं।
- टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिएश्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

