मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार, मिली 15 दिन की सजा

                          TAASIR :–NEERAJ -26 SEPT 

शिव सेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संजय राउत जल्द ही सलाखों के पीछे जा सकते हैं। मुंबई की निचली अदालत ने उन्हें मानहानी मुकाबले में दोषी करार देते हुए जेल जाने का फरमान जारी किया है। संजय राउत 15 दिन के लिए जेल जा सकते हैं। इसके अलावा उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सौमेया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज किया था। मेधा का आरोप है कि संजय राउत ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं, वो झूठे और निराधार हैं। इससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है और उनका काफी अपमान हुआ है। कोर्ट ने मेधा के दावों पर मुहर लगाते हुए संजय राउत को सख्त सजा सुनाई है। बता दें कि संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सौमैया के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि वो करोड़ों के शौचालय घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत का आरोप था कि मेधा ने 100 करोड़ का शौचालय घोटाला किया है। संजय राउत के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। वहीं संजय पर पलटवार करते हुए मेधा ने उनके खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में याचिका दाखिल करते हुए मेधा ने संजय सिंह के आरोपों को गलत बताया था। संजय राउत और मेधा सोमैया का यह मामला मुंबई की निचली अदालत में चल रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय राउत को दोषी पाया है। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश जारी किया है।