हैदराबाद, 18 नवंबर
तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने रोड टैक्स और वाहन पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री पी. प्रभाकर ने सोमवार को बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति बनाई गई है। यह नई नीति आज से प्रभावी हो गयी है।
मंत्री प्रभाकर ने बताया कि यह नीति सभी कंपनियों के वाहनों पर लागू रहेगी। पिछली सरकार ने सीमित संख्या में वाहनों के लिए यह नीति बनाई थी। कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई नई नीति में वाहनों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने की घोषणा की गई है। प्रभाकर ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नई नीति की चर्चा की। यह 31 दिसंबर 2026 तक राज्य के सभी पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। जरूरत पड़ने पर इस समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अगर दोपहिया, कार, ऑटो, आरटीसी, आईटी, फार्मा समेत अन्य कंपनियां अपने कर्मचारियों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदती हैं तो हम रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देंगे। बैठक में परिवहन विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज, आयुक्त सुरेंद्र मोहन, परिवहन आयुक्त (जेटीस) रमेश समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार वाहन चालक को दूसरा वाहन खरीदने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दो फीसदी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों- दोपहिया, कार, वाणिज्यिक यात्री वाहन जैसे टैक्सी, पर्यटक कैब, तिपहिया, हल्के माल वाहन, ट्रैक्टर और बसों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की गयी है।