नई दिल्ली, 6th अप्रैल 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ‘एप्लिकेशन आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएं (जिसमें मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (FAST) सेवाएं शामिल हैं)’ के लिए विनियामक ढांचे के निर्माण पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
- तेजी से उभरते प्रसारण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से भादूविप्रा को भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत, 15th दिसंबर 2025 को एक रिफरेंस भेजा, जिसमें FAST सेवाओं के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने और उसकी अनुशंसाएं जारी करने का अनुरोध किया है, ताकी समानता, कंटेंट जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- एप्लिकेशन प्रदाता जो उपभोक्ताओं को लिनियर TV चैनलों का वितरण करते हैं, चाहे ऐसे एप्लिकेशन टेलीविजन सेट अथवा अन्य उपकरणों में पूर्व-स्थापित हों, या मोबाइल/स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड किए जा सकने वाले हों, या वेब ब्राउज़र के माध्यम से सुलभ वेब-आधारित एप्लिकेशन के रूप में उपलब्ध हों, उन्हें सामूहिक रूप से ‘एप्लिकेशन आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण सेवाएं (ALTD Services) कहा गया है, जिसमें ‘FAST सेवाएं’ भी सम्मिलित हैं।
- इस परामर्श पत्र में ALTD सेवाएं प्रदान करने वाले एप्लिकेशन प्रदाताओं को का ऑथराइज़ेशन अनुदान और सेवा प्रावधान प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों पर तथा ALTD प्लेटफार्मों पर लीनियर टीवी चैनलों को रखने के लिए प्रसारकों, कंटेंट प्रदाताओं और एग्रीगेटरों पर लागू होने वाले दायित्वों पर सुझाव मांगे गए हैं।
- परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। सभी हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) क्रमशः 4 मई 2026 और 18 मई 2026 तक आमंत्रित हैं। इन्हें ईमेल पते advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।
- किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, भादूविप्रा की सलाहकार (बी एंड सी. एस) डॉ. दीपाली शर्मा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

