रांची के चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

रांची, 11 नवम्बर

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 13 नवंबर को सुबह सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक रांची सदर अनुमंडल के तहत चार विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, कांके और मांडर में मतदान होना है। इसे लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत सदर अनुमंडल के चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है।

यह निषेधाज्ञा 11 नवंबर के अपराह्न 05.00 बजे से 13 नवंबर के अपराह्न 10.00 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होने पर रोक रहेगी। साथ ही सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस, रैली और प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रुपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राय डे घोषित किया गया है। जारी निषेधाज्ञा अवधि में मतदान के 48 घंटा ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगाना वर्जित रहेगा। इसके अलावा सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्रों के वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं वे निषेधाज्ञा जारी होते सदर अनुमंडल के चार विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ देंगे। साथ ही मतदान केन्द्र में कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी, फोटोग्राफी न करे, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो।

बिना अनुमति के किसी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार पर रोक रहेगी। किसी प्रकार का हरवे हथियार लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलने पर पांबदी रहेगी। जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल और रिजल्ट प्रकाशित नहीं करा सकते हैं। जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का प्रेस कांफ्रेंस और इंटरव्यू प्रतिबंधित रहेगा।