झारखंड हाई कोर्ट में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित

रांची, 17 मई 

झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू की चेशायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की दायर जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले मे ईडी ने ईसीआईआर 5/2023 दर्ज किया है।

मामले में छवि रंजन, प्रेम प्रकाश और अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल, 2023 को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। इसके बाद 14 अप्रैल, 2023 को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।